बेलगावी,(प्रतिनिधि):
पुलिस ने बेलगावी तहसील के वंटमुरे के चर्चित प्रेमी युगल को ढूंढ निकाला और उनकी शादी करा दी शादी बेलगावी शहर के दक्षिण सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में कराई गई। यह वही युगल है जिनके घर से भागने के बाद युवती के परिजनों ने युवक की मां को सरआम बेइज्जत किया और खंभे से बांध कर उनके साथ मारपीट की थी। (Police got the couple married)
वंटामुरी गांव के डुंडप्पा अशोक नायक और प्रियंका बसप्पा नायक एक-दूसरे से प्यार करते थे लेकिन युवती के माता-पिता ने युवती की शादी किसी और से कराने का फैसला किया। सगाई से एक दिन पहले प्रियंका और डुंडप्पा घर से भाग गए।
इस बात से नाराज युवती के परिवार के सदस्य युवक के घर में घुस गए और उसकी मां को घर से बाहर खींच ले गए। महिला से मारपीट की गई और उसे निर्वस्त्र कर खंभे से बांध दिया गया। इस घटना से राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा हुआ था। बेलगावी जिला पुलिस ने प्रेमी जोड़े की सुरक्षा की।
अब उनकी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में कानूनी तौर पर शादी हो गई है। पुलिस ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि अब यदि किसी ने दंपती को परेशान करने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
10 दिसंबर को 42 वर्षीय एक महिला को उसके घर के बाहर खींचकर निर्वस्त्र घुमाया गया था और कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की गई. उसका बेटा गांव की एक लड़की के साथ भाग गया था.
न्यूड परेड कांड को लेकर प्रियंका ने अपने पिता और मामा के खिलाफ पुलिस में बयान दर्ज कराया था. उसने पुलिस को बताया था कि उन्होंने उसे फोन पर धमकी दी थी कि अगर वह घर नहीं लौटी तो वे घिनौना कृत्य करेंगे.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने घटना को रोकने में पुलिस विभाग की विफलता के लिए पहले सरकार की कड़ी आलोचना की.
पीठ ने कहा था, ”अन्य महिलाओं के बीच डर की कल्पना करें? वे देश में असुरक्षित महसूस करेंगी. ऐसी घटना महाभारत में भी नहीं हुई थी. द्रौपदी के पास भगवान कृष्ण थे जो उनकी मदद के लिए आए थे, लेकिन आधुनिक दुनिया में इस महिला की मदद के लिए कोई नहीं आया. दुर्भाग्य से यह दुर्योधन और दुशासन की दुनिया है.”
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जो ग्रामीण एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके नग्न घुमाए जाने पर मूकदर्शक बने रहे, उन पर सरकार द्वारा जुर्माना लगाया जाना चाहिए, और जमा किए गए पैसे पीड़िता को दिए जाने चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश पीबी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को लेकर दायर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर गौर करते हुए आगे कहा कि कर्नाटक सरकार को बेलगावी जिले के वंटमुरे गांव के लोगों को सजा देने या जुर्माना लगाने का प्रावधान करना चाहिए.
मामले की जांच अब विशेष विंग आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा की जा रही है. पुलिस ने मामले में एक नाबालिग समेत सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
राज्य सरकार ने पीड़िता को 2 एकड़ जमीन दी थी. विशेष शाखा आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) मामले के संबंध में 1,500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में सौंपने की तैयारी कर रही है.